Bike RC Transfer कैसे करे | Vehicle Ownership Transfer Online Kaise Kre

आज के समय मे इस महंगाई के युग मे नई बाइक या कार खरीदना सभी के लिए आसान नहीं है। अगर आप भी एक पुरानी बाइक या कार खरीद रहे है तो आपको बाइक या कार का रेजिस्ट्रैशन को ट्रांसफर करवाना पड़ता है। आज के इस लेख मे हम बात करेंगे पुरानी Bike या Car की Ownership Transfer कैसे करे। Bike RC Transfer करने के लिए कौन-कौनसे डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होती है। बताएंगे आपको किस तरह से आप Online Vehicle Ownership Transfer Kaise Kre पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को शुरू से अंत तक जरूर पढे।

Online Vehicle Ownership Transfer Kaise Karte hai

Bike RC Transfer करवाना क्यों जरूरी है ?

बाइक या कार की RC को ट्रांसफर करवाने का काम बहुत से लोगों को झंझट का काम लगता है। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी कार या मोटरसाइकिल को बेच रहे है तो आपको वाहन रजिस्ट्रैशन ट्रांसफर जरूर करवाना चाहिए। बहुत से लोग Vehicle Registration Transfer मे होने वाली कागजी कारवाई व झंझट से बचने के लिए अपनी पुरानी गाड़ी को बिना RC ट्रांसफर करवाये ही बेच देते है। लेकिन यह छोटी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है।

जैसे – आपने किसी को अपनी पुरानी कार या बाइक बेच दी और आपने खरीदने वाले व्यक्ति के नाम वाहन रजिस्ट्रैशन ट्रांसफर नहीं करवाया है। और उस व्यक्ति से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट की सभी जिम्मेदारी आप पर ही आएगी। क्योंकि आप ही उस गाड़ी के वाहन रजिस्ट्रेशन में मालिक है। वही अगर किसी वजह से आपने जो गाड़ी बेचीं है उसका चालान कट जाता है तो वो चालान आपके नाम ही कटेगा। अगर बाइक खरीदने वाला चालान का भुगतान नही करता है तो आपको चालान का भुगतान भी करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप अपना पुराना वाहन बेच रहे है तो आपको Vehicle Registration Transfer जरूर करवाना चाहिए।

Vehicle Ownership Transfer Required Documents

बाइक की ओनरशिप को ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ दस्तावेज की आपको जरूरत होती है। नीचे हम इन सभी कागजात के बारे मे बात करेंगे की Bike या Car की RC Transfer करवाने के लिए कौन-कौनसे दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

  • फॉर्म 29
  • फॉर्म 30
  • RC ( Registration Certificate )
  • इन्श्योरेन्स पॉलिसी
  • Pollution Certificate ( प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र )
  • पैन कार्ड ( खरीदने व बेचने वाले दोनों का दोनों मे किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 भरे )
  • खरीदने वाले का जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ़ ( मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड )
  • आधार कार्ड
  • खरीदने वाले को रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • चेसिस या इंजन नंबर का पेंसिल प्रिन्ट
  • कर निकासी प्रमाण पत्र
  • एनओसी, आदि दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी।
लेख वाहन रेजिस्ट्रैशन ट्रांसफर कैसे करे
भाषा हिन्दी
लाभार्थी सभी भारतीय नागरिक
परिवहन विभाग ऑफिसियल वेबसाईट यहाँ पर क्लिक करे
फॉर्म 29, फॉर्म 30 डाउनलोड करे यहाँ पर क्लिक करे

Vehicle Ownership Transfer Kaise Kre – Bike RC Transfer

वाहन रेजिस्ट्रैशन ट्रांसफर या बाइक की RC को दो तरीकों के द्वारा ट्रांसफर कर सकते है। नीचे हम आपको दोनों तरीकों के बारे मे विस्तार से बता रहे है।

  • Offline तरीके से Vehicle Registration Transfer करना।
  • Online Parivahan.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Online Vehicle Registration Transfer करना।

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RTO ऑफिस जाकर Vehicle Registration Transfer कैसे कराये

अगर आप खुद अपने क्षेत्र के RTO Office मे जाकर Bike या Car RC को Transfer करवाना चाहते है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म 29 और फॉर्म 30 को भरकर तैयार कर लेना है। और ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज आपको लेकर अपने RTO ऑफिस मे जाना होगा। वहाँ पर बताई गई सभी प्रोसेस को पूरा करे। ऑफिस मे बताई गई सभी फीस का भुगतान करे। और आपको बताई गई तारीख को आपको फिर RTO Office मे आकर स्टैटस चेक करना है।

How To Transfer Vehicle Registration Online 2024

वाहन रेजिस्ट्रैशन ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर करने का तरीका आज के समय मे एक स्मार्ट तरीका है। अगर आप भी अपने वाहन का Vehicle Registration Online तरीके से करते है तो आपका पैसा और समय दोनों की बचत होती है। आगे हम आपको वाहन रेजिस्ट्रैशन ऑनलाइन करने की पूरी प्रक्रिया बता रहे है।

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  • वाहन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाइवे की ऑफिसियल वेबसाईट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा
  • इस वेबसाईट पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपना मोबाईल नंबर,ईमेल नाम आदि डालकर अपना एक अकाउंट बनाना होगा।
Bike RC Transfer कैसे करे
  • ऑफिसियल वेबसाईट को ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर Online Services पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको Vehicle Registration Online देखने को मिल जाएगा आपको इस क्लिक कर देना है।
How To Transfer Vehicle Registration Online
  • अब आपको जो आपका राज्य है Select State Name पर क्लिक करके चुन लेना है।
Online Vehicle Ownership Transfer Kaise Kre
  • अब आपको अपना राज्य को वापिस सिलेक्ट करना है। व आपका RTO Office है उसे सिलेक्ट करे।
  • अब आगे आपके सामने एक एप्पलीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म मे आपको वाहन का रेजिस्ट्रैशन नंबर व गाड़ी का चेसिस नंबर डालना है। अब आपके मोबाईल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  • जैसे ही आप आप OTP डालेंगे आपको सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको Transfer Of Ownership पर क्लिक करना है। और Submit Button पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया फॉर्म आ जाएगा इस फॉर्म मे आपको अपने वाहन की सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भर देनी है। और फॉर्म को सबमिट के देना है।
  • अब आपको अपने RTO Office से Appointment Date ले लेनी है।
  • फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन कर देना है। और Appointment की तारीख को आपको अपने RTO Office मे सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर जाना होगा।
  • इसके बाद RTO के द्वारा जिस व्यक्ति नए गाड़ी खरीदी है उसको उसके नाम की RC जारी कर दी जाएगी।

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ऑनलाइन Bike RC Transfer करवाने का कितना पैसा लगता है

Online Vehicle Ownership Transfer करने के लिए Two Wheeler और Four Wheeler के लिए अलग-अलग फीस रखी गई है। हम आपको नीचे टेबल मे बता रहे है। यह शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग भी हो सकते है। अगर आप किसी एजेंट के जरिए बाइक RC को ट्रांसफर करवाते है तो आपको ज्यादा पैसा देना पड सकता है।

क्रम संख्या वाहन ट्रांसफर फीस सर्विस फीस
1. Two Wheeler 30 200
2. LML100200
3. ट्रैक्टर / अन्य 100200

Online Vehicle Ownership Transfer Kaise Kre से सम्बन्धित सवाल (FAQ)

गाड़ी ट्रांसफर करवाने मे कितना खर्च लगता है ?

गाड़ी ट्रांसफर आर हम किसी एजेंट के द्वारा अपने नाम करवाते है तो खर्च थोड़ा ज्यादा लगता है। और हम खुद RTO ऑफिस जाकर गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करवाते है तो सरकारी फीस बहुत कम लगती है। गाड़ी ट्रांसफर करवाने की फीस अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग होती है। जैसे अगर हम उत्तरप्रदेश मे एजेंट के द्वारा गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य मे गाड़ी ट्रांसफर करवाने का खर्च लगभग 2500 रुपये आ जाता है। वही एक राज्य से उसी राज्य मे गाड़ी नाम ट्रांसफर करवाने का खर्च लगभग 1300 रुपये के आस-पास आता है।

गाड़ी आरसी कितने दिन मे ट्रांसफर होती जाती है ?

अगर आप किसी को कार बेच रहे है तो कार बेचे के 14 दिन के बाद मे उसकी आरसी ट्रांसफर करवाना अनिवार्य होता है। आरसी ट्रांसफर करवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के RTO Office मे आवेदन करना होगा। आरसी ट्रांसफर करवाने के आवेदन करने 30 दिन के अंदर आरसी ट्रांसफर करके गाड़ी खरीदेने वाले के घर पर भेज दी जाती है।

गाड़ी सेल लेटर कैसे लिखा जाता है ?

अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी मोटरसाइकिल या कार को बेचता है तो एक सेल लेटर लिखा जाता है जिस पर गाड़ी बेचने वाले का नाम, पता, पिता का नाम, गाड़ी खरीदें वाले का नाम, पिता का नाम, पता, गाड़ी बेचने की दिनांक, गाड़ी कितने मे बेची सभी जानकारी लिखी जाती है। ताकि गाड़ी बेचने के बाद जब तक गाड़ी की आरसी खरीदने वाले के नाम नहीं हो जाए तब तक गाड़ी से किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट आदि हो जाए तो गाड़ी बेचने वाले पर किसी तरह की परेशानी नहीं आए। इसलिए गाड़ी सेल लेटर लिखा जाता है।

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