Viklang Certificate In Hindi – केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा समय – समय पर दिव्यांगो को सरकारी योजनाओ के द्वारा विकलांग पेंशन, बेहतर शिक्षा, आर्थिक सहायता के साथ सरकारी नौकरी मे आरक्षण प्रदान किया जाता है। ताकि वे अपना जीवन-बसर बिना किसी आर्थिक परेशानी के कर सके। आज के इस लेख मे हम आपको Viklang Certificate Kaise Banaye के बारे मे विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाले है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विकलांग योजनाओ मे लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

अगर आप भी जन्म से विकलांग है या किसी अप्रिय दुर्घटना के कारण विकलांग हो गए है और आप अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना चाहते है तो इस लेख को आप शुरू से अंत तक जरूर पढे। आगे हम आपको विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें , विकलांग सर्टिफिकेट के लाभ, आवश्यक दस्तावेज, आदि की जानकारी स्टेप by स्टेप बताने वाले है।
क्या है इस लेख मे :-
विकलांग सर्टिफिकेट क्या होता है ?
Disability Certificate – विकलांग प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है। जो सरकार के द्वारा विकलांग लोगों की असमर्थता को कम करने और उन्हे सरकारी योजनाओ के द्वारा लाभ प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। विकलांग प्रमाण पत्र के द्वारा सरकार समय – समय पर दिव्यांगो को अनेक सुविधाए व सहायता के रूप मे अतिरिक्त आरक्षण व पेंशन की सुविधा प्रदान करती है।

Viklang Praman Patra बनवाने के लाभ
विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने या विकलांग प्रमाण पत्र से होने वाले लाभ इस प्रकार है –
- विकलांग प्रमाण पत्र के द्वारा आपको सरकार के द्वारा चली जाने वाली सभी विकलांग योजनाओ का लाभ प्राप्त होगा।
- विकलांग सर्टिफिकेट के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओ मे आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है।
- विकलांग सर्टिफिकेट के द्वारा ट्रेन, व रोड़वेज आदि मे किराया मे छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- इस सर्टिफिकेट के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- विकलांग प्रमाण पत्र के द्वारा सरकारी नौकरियों मे आरक्षण प्राप्त करके। सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए आरक्षित सीटों के लाभ लिया जा सकता है।
विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेज का होना जरूरी है।
- ID Proof के लिए – ( आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड )
- विकलांग अंग की फोटो
- आवेदक के चेहरे की फोटो
- विकलांग प्रमाण पत्र का भरा हुआ आवेदन फॉर्म आदि।
Vikalng Parman Patra Kaise Banaye
- विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन – पत्र फॉर्म को डाउनलोड करके भरना होगा।
- विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म मे मांगी गई सभी जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक सही भर देना है।
- आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज को संलग्न करने के बाद आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग के अधिकारी को जमा करवा देना है।
- आवेदन फॉर्म अधिकारी के पास जाने के बाद मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- सभी आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको उसी दिन या आपको समय बता दिया जाएगा। और आपको विकलांग सर्टिफिकेट ( Disability Certificate ) प्रदान कर दिया जाएगा।
How To Apply Viklang Certificate Online
विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस आपको नीचे स्टेप by स्टेप बता रहे है। आप भी विकलांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी स्टेप को फॉलो जरूर करे।
- विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको e District Uttar Pradesh की आधिकारिक वेबसाईट edistrict.up.gov.in को ओपन कर लेना है।
- इसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन ( ई-साथी ) के ऊपर क्लिक करना है।
- यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद केप्चा कोड को भरने के बाद Submit पर क्लिक करे।

- अब आपको आवेदन भरे पर क्लिक करने के बाद सेवा चुने पर क्लिक करके। दिव्यांग प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कर लेना है।
- इसके बाद आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करे पर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आ जाएगा।
- सबसे पहले आपको प्रार्थी का नाम, पिता / पति का नाम, प्रार्थी की आयु, माता का नाम, पता, मकान नंबर, जनपद, तहसील आदि की जानकारी के साथ ही प्रार्थी का मोबाईल नंबर अपंगता का प्रतिशत आदि को भरे।
- सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड की छाया-प्रति, फोटो आदि को अपलोड करने के बाद Submit के बटन पर क्लिक करे।
- अब आपको सेव शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे पर क्लिक करके 10 रुपये सेवा शुल्क का भुगतान Proceed With Payment के बटन पर क्लिक करके डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा कर देना है। अब विकलांग सर्टिफिकेट आवेदन हो जाएगा।
- इस तरह से आप विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन खुद से घर बैठे कर सकते है।
Viklang Certificate Kaise Banaye से संबंधित सवाल ( FAQ )
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने का 10 रुपये का शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म आप यहाँ पर क्लिक करे डाउनलोड कर सकते है।
विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन करने के कुछ समय बाद या 7 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाता है।
अगर आपको हमारी Viklang Certificate Kaise Banaye की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक सोशल मीडिया के द्वारा शेयर करने मे हमारी मदद जरूर करे। विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनाए को लेकर आपके किसी भी तरह के कोई सवाल है तो आपको हमारे को कमेन्ट करके पूछ सकते है। हम आपके सभी सवाल का जल्द ही जवाब देने का प्रयास करेंगे।
मैं लखन कुशवाह गांव नालछा जिला धार मध्यप्रदेश में रहता हूं मुझे विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है मैं मेरे खुद के बल पर ठीक से चल भी नहीं सकता हूं मुझे अचानक एक साल से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी हो गई है उससे मैं मेरी चलने फिरने की क्षमता पूरी खो चुका हूं चलने की कोशिश करता हूं तो गिर जाता हूं